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*कोरोना के बढ़ते केस ने बढ़ाई चिंता, प्रशासन ने जारी की नई गाइड लाइन*
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*अब पता चल जाएगा कि कौन कितना खास है*
*अब जो खास होगा वो ही शादी में शामिल हो सकेगा
*शादी की सूचना थाने में दे और प्राप्त करे पावती*
इंदौर। दिवाली के बाद कोरोना संकट एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देख जिला प्रशासन ने शहर हित मे कुछ पाबंदियां लगाई है तो कुछ व्यवस्थाओं में आंशिक परिवर्तन किया है। इसी माह से शादी ब्याह का सिलसिला शुरू हो रहा है। शादी समारोहों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन घरों में शादी विवाह है , वे मेहमानों की संख्या 250 से ज्यादा नही रखें। ऐसी स्थिति में परिजन दुविधा में पड़ गए है कि शादी में किसे बुलाए ओर किसे नही। जो खास होगा वो ही शादी में शामिल हो सकेगा।
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*शादी विवाह में केवल 250 मेहमान*
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अब किसी भी शादी विवाह में मेहमानों की संख्या ढाई सौ के अंदर रहनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि शादी विवाह के लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी विवाह की सूचना संबंधित थाने में देनी होगी और इसकी पावती अपने पास रखनी होगी। आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक के कार्यक्रमों में अन्य समस्त प्रकार की रैली/यात्रा/जूलुस आदि निकालना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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*गमी में केवल 50 व्यक्ति*
◆ शवयात्रा/अंतिम यात्रा/जनाजे/उठावने की गतिविधि के संबंध में शवयात्रा, जनाजे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे।
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*8 बजे से पहले ख़रीदी कर ले*
◆ शहरी सीमा क्षेत्र तथा महू केंटोनमेंट/नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट “रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।
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*इन्हें मिली पूरी छूट*
सभी औद्योगिक इकाईयाँ, अस्पताल, दवा दुकानें 24×7 संचालित हो सकेंगी तथा
ऐसे संबंधित सभी संस्थानों के सभी कर्मचारियों, डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टॉफ आदि की
आवाजाही निरंतर हो सकेगी।
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*शर्तो के साथ आयोजन*
शादी, ब्याह, बारात संबंधी आयोजन शर्तों के तहत रात्रि 10.00 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे ।
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*आवाजाही पर कोई रोक नहीं*
शादी समारोह, केटरर होटल रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक आदि
को उनकी गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा के उपरान्त भी आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा इसी प्रकार अत्यावश्यक कार्यों के लिए इस समय सीमा में नागरिकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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*रेगुलर क्लासेज नही लगेंगी*
◆- कक्षा 9वी से 12 वी तक के छात्र-छात्राओं की भांति कोचिंग संस्थानों में भी छात्र छात्राएँ पढ़ाई से संबंधित शंका का समाधान कर सकेंगे उनकी regular classes नहीं होगी।
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*माल वाहक ओर यात्री बसे बैरोकटोक दौड़ सकेंगे*
◆ सभी प्रकार के माल वाहक, यात्री बस बैरोकटोक 24×7 शहर में आने जाने की अनुमति रहेगी। यात्री बसों के यात्री भी यात्रा करने हेतु रात्री 10.00 बजे उपरान्त भी आवाजाही कर सकेंगे।
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*जन्मदिन ओर साल गिरह में 20 गेस्ट*
– कोरोना काल के दौरान शादी-ब्याह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मिलन/सम्मान समारोह पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह/जन्मदिन के आयोजनों पर अग्रिम आदेश तक 20 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे।
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*धरना प्रदर्शन बेन*
◆ शहर में होने वाले समस्त प्रकार के अन्य श्रेणी के धरना, प्रदर्शन, रैली जुलूस अथवा विरोध प्रदर्शन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
*कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित*
◆ इन्दौर शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों अथवा संस्थानों में कोरोना मरीजों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है. उन क्षेत्र/संस्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर उसके अंदर आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी।
*100 ओर 500 रु का जुर्माना*
◆ मास्क नहीं पहनने पर रूपये 100/- का अर्थदण्ड तथा विभिन्न दुकानों/व्यावसायिक
संस्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर रूपये 500/- का अर्थदण्ड वसूला जाएगा।
*कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना जरूरी*
◆ इस आदेश के माध्यम से नगर निगम इन्दौर, सीईओ कंटोनमेंट बोर्ड, विभिन्न विभाग अपने समस्त दलों को लगाकर शत-प्रतिशत मास्क
पहनना तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।