इन्दौर नगर निगम सीमा को ग्रामीण क्षेत्र की सीमा से सील करने का आदेश दिया

 

*नगर निगम सीमा के अंदर 29 गांवों में कलेक्टर ने जारी किया छूट संबंधी आदेश

इंदौर 18 मई, 2020,
कलेक्टर  मनीष सिंह ने नगर निगम सीमा के अंदर स्थित 29 राजस्व ग्रामों के अंतर्गत छूट संबंधी आदेश जारी किया है। इन 29 गांवों में निपानिया, पिपलिया कुमार, टिगरिया राव, भिचौली हप्सी, भिचौली मर्दाना, नायता मुंडला, पालदा , लिंबोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोद कर्ताल, निहालपुर मुंडी, हुक्माखेड़ी, सुख निवास, अहिरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती, बरदरी, भंवरासला, कुमेर्डी, भानगढ़, शक्कर खेड़ी, तलावली चांदा, अरण्डिया, लसूडिया मोरी, मायाखेड़ी एवं बड़ा बांगड़दा शामिल है।
इन गांवों में सभी प्रकार के उद्योगों को खोलने एवं संचालन की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे न्यूनतम संख्या में मजदूरों एवं स्टाफ को उद्योग परिसर के अंदर ही रहने की व्यवस्था कर संचालित करें। स्टाफ हेतू भोजन, शौचालय, नहाने आदि की व्यवस्था उद्योग संचालक को करना अनिवार्य होगा। उद्योग संचालक दवा बाजार से थर्मल गन खरीद कर नियमित रूप से कर्मचारियों के तापमान जाँच करने की व्यवस्था भी करेंगे।
उक्त राजस्व ग्रामों की भूमि पर स्थित रेजिडेंशियल कांपलेक्स, गेटेड कॉलोनी अर्थात ऐसे परिसर जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल तथा मुख्य दरवाजे से कवर्ड हैं, जिनमें प्रवेश द्वार पर गार्ड द्वारा नियमित चेकिंग की जाती है, इन परिसरों में स्थित किराना शॉप, कन्वीनियंस स्टोर, सांची पॉइंट, मेडिकल स्टोर, मोबाइल फोन शॉप, रिपेयरिंग शॉप, लॉन्ड्री आदि दिन में 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खोल सकते हैं।
इन गांवों की भूमि पर स्थित समस्त कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन,शोरूम, कृषि गोदाम , खाद बीज कीटनाशक की दुकानें भी खुली जाकर संचालित की जा सकेंगी। परंतु इन गांवों में स्थित सभी निजी संस्थान जो यहां उल्लिखित नहीं है, वे यथावत बंद रहेंगे।
इन राजस्व ग्रामों के अंतर्गत आने वाले सभी राष्ट्रीयकृत, बैंक प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो 50% या कम स्टाफ संचालित हो रहे हैं, वहां के रहवासी अपनी बैंक पासबुक तथा निवास का पता, आधार कार्ड दिखाकर संबंधित बैंक की निकटतम ब्रांच में समव्यवहार कर सकेंगे।
उक्त लिखित राजस्व ग्रामों की भूमि पर स्थित उचित मूल्य की दुकानें भी नियमित रूप से खोली जा सकेंगी, परंतु संबंधित खाद्य निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि वे पूर्व में ही पर्ची बांटकर नियत समय तथा दिनांक को हितग्राहियों को बुलायें, जिससे भीड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
*ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्देश*

*हाट बाजार, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, जिम पर पूर्णतया प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा के बाहर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में जारी अनुमतियों के साथ ही शेष समस्त औद्योगिक इकाईयां, व्यवसायिक संस्थान, दुकान आदि खोली जा सकेंगे। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त हाट बाजार, स्विमिंग पूल, जिम , रेस्टोरेंट्स जैसी कोई भी गतिविधि जिसमें सोशल गैदरिंग हो , जनता इकट्ठी हो आदि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
नगरीय क्षेत्र जैसे महू, राऊ, बेटमा , देपालपुर ,गौतमपुरा और सांवेर में लॉक डाउन यथावत जारी रहेगा। इन क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री की दुकानों के खुलने का समय अलग-अलग रोस्टर के अनुसार तैयार कर जारी कर सकेंगे।
कलेक्टर  मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि इंदौर नगर निगम के बाहर स्थित अन्य ग्रामीण क्षेत्र अथवा नगरी क्षेत्र मैं कहीं भी कोरोनावायरस की के निर्मित होने पर संबंधित एसडीएम उस क्षेत्र विशेष को योगदान करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे एवं अपने स्तर से उचित निर्णय ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र की सीमा से पूर्ण रूप से सील किया जाना आदेशित किया गया है तथा इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नगर निगम इंदौर बायपास एवं खंडवा रोड पर सब्जी एवं फल संग्रहण केंद्रों पर फल सब्जी लाने वाले किसानों एवं मालवाहक वाहनों पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा।
29 राजस्व ग्रामों को छोड़कर निगम सीमा के अंदर शेष संपूर्ण शहर में पूर्व अनुसार लॉक डाउन एवं कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त मरीज तथा उनके साथ परिजन जो इलाज हेतु अस्पताल जा रहे हैं, वे पुलिसकर्मी को इलाज संबंधी दस्तावेज दिखा सकेंगे। इसी प्रकार दवाई की दुकानों पर जाने वाले व्यक्ति आवश्यक प्रिसक्रिप्शन साथ में रखेंगे तथा दुकान संचालक से एक पर्ची प्राप्त करेंगे जिसमें दवाई देने का दिनांक तथा समय लिखित होगा।
बैंकों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को संबंधित बैंक द्वारा दिया गया परिचय पत्र कर्फ्यू पास के रूप में मान्य होगा। इसी प्रकार केंद्र एवं राज्य शासन के रिटायर्ड पेंशनर अपने पेंशन संबंधी दस्तावेज का उपयोग करते हुए अपने निकटतम बैंक की शाखा में बैंकिंग संव्यवहार कर सकेंगे।समस्त तेंदूपत्ता संग्राहक तथा उत्पादक , दवा के होलसेल डीलर एवं दुकानदार भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।

*संचालकों हेतु आवश्यक निर्देश
व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों के अंदर एवं बाहर फर्श पर एक एक मीटर की दूरी पर गोले बनाना आवश्यक होगा। इसके माध्यम से आने वाले ग्राहक पर्याप्त दूरी बनाकर खड़े रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हेतु आवश्यक है कि, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को होम डिलीवरी की सेवाएं दी जाएं। अतः फोन पर आर्डर लेकर निश्चित समय पर ग्राहक को सामान की डिलीवरी दी जा सकती है।
कलेक्टर  मनीष सिंह ने व्यवसायिक संस्थान संचालकों, दुकानदारों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें पूरे समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी संस्थानों में दिन में कम से कम पांच या अधिक बार काउंटर, गेट, चढ़ाव तथा हाथ लगने के स्थान को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। इन सभी संस्थानों एवं दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जहां तक संभव हो भुगतान, यूपीआई एवं डिजिटल पेमेंट जैसे भीम एप, पेटीएम, गूगल पे आदि माध्यमों से किया जाना चाहिए साथ ही कोरोना की रोकथाम हेतु आवश्यक चिकित्सकीय मापदंडों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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