लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रस्तावित है उपभोक्ता हितैषी सेवा डाक द्वारा आपके घर पहुंचेगी जानकारी
*प्लॉट क्रेता जान सकेंगे पंजीकृत भूमि की स्थिति
इन्दौर 05 मार्च, 2020,
विभिन्न सहकारी एवं निजी कॉलोनियों के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधी जानकारी से संबंधित प्रस्तावित एक नई सेवा के क्रियान्वयन के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की बैठक आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर द्वय दिनेश जैन, पवन जैन, नगर निगम अपर आयुक्त श्री एस कृष्ण चैतन्य , जिला पंजीयक पी.सी.शुक्ला, एसडीएम राऊ श्री रवि कुमार सिंह एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से सुश्री विनीता दर्शांकर शामिल हुए।
कैसा होगा सेवा का स्वरूप
कलेक्टर जाटव ने बैठक में सेवा का स्वरूप, प्रदान की जाने वाली जानकारियां जैसे रेरा पंजीयन, कॉलोनी लाइसेंस, कॉलोनी विकास अनुमति आदि पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस सेवा के माध्यम से उपभोक्ता यह जान सकेंगे कि वे जिस भूमि में निवेश करना चाह रहे हैं वह पंजीकृत है अथवा नहीं।
इसके अलावा राजस्व विभाग की पोर्टल से भूमि की जानकारी आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि यह सेवा आवेदक के घर डाक के माध्यम से पहुंचेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवेदक बेवजह परेशान ना हो तथा घर बैठे ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इस प्रस्तावित सेवा का लाभ ले सके।
कलेक्टर ने बताया कि आवेदक पोर्टल में भूमि से संबंधित जानकारी उसके लोकेशन, कॉलोनाइजर अथवा कॉलोनी के नाम से ढूंढ सकेगा। उन्होंने इस संबंध में गठित समिति को शीघ्र ही आवेदन तथा सेवा का स्वरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि, जल्द से जल्द यह सेवा क्रियान्वित की जा सके।