नई दिल्ली, 23 जून। स्वदेशी जागरण मंच ने भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जैम पोर्टल पर उपलब्ध सामान पर मूल देश का नाम लिखने का स्वागत किया है। गौरतलब है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जैम पोर्टल) पर विक्रेताओं को सामान की उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बना दिया गया है।
स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्र्वनी महाजन ने मंगलवार को कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा सरकारी ई-मार्किट प्लेस जैम पर बिक्री होने वाले प्रत्येक सामान पर कहां निर्मित किया गया उसके मूल देश के नाम को लिखने को अनिवार्य बनाना एक स्वागत योग्य कदम है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 153 (3) के तहत सरकार के विभागों को केवल मेक इन इंडिया उत्पादों को खरीदने के लिए अनिवार्यता है। दरअसल साल 2017 में इन नियमों को तैयार किया गया था। इसको सरकारी उपयोगकर्ताओं (सरकारी विभागों) द्वारा जैम के माध्यम से खरीद को अधिकृत और अनिवार्य करने के संदर्भ में सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा एक नया नियम संख्या 149 जोड़ा गया है।
महाजन ने कहा कि सरकारी पोर्टल जैम पर मूल देश के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होने के कारण जीएफआर 2017 के अंतर्गत वो नियम अप्रभावी हो गया था। अब नए नियम के आने से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही नए नियमों के क्रिर्यान्वयन से अंततोगत्वा सरकारी विभागों को खरीदारी करते समय बेहतर सूचना मिलेगी कि जो सामान वे ख़रीद रहे हैं वो भारत में ही बना हुआ है।