पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी

 

 

 

भोपाल* : 09 जनवरी पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल हरिनारायणाचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल में कानून व्यवस्था एवं यहां स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोक संपत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसको रोकने के लिए आदेश जारी किए है।

 

जारी आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे। पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे। किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देगे।

होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट के प्रबंधक, मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देगे। छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे। ठेकेदार / भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर/कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे।

 

कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगें एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जाए। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी० प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गये गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी०प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाए।

 

ऑनलाईन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलवरी करने जाते है संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जाए। चूंकि यह आदेश भोपाल शहर में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर, नगर निगम कार्यालय, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा की जाए। सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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