टैक्‍स चोरी, बेनामी प्रॉपर्टी की सूचना के लिए इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की,शिकायत कर्ता को मिलेगा इनाम

इस सुविधा के तहत परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) या आधार नंबर रखने वाला या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैन या आधार नहीं भी है वह शिकायत कर सकता है.

नई दिल्ली : इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने नई ‘ऑनलाइन’ सुविधा शुरू की है. इसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति या कंपनी की विदेश में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति या टैक्‍स चोरी के बारे में सरकार को जानकारी दे सकता है.

इसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति या कंपनी की विदेश में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति या टैक्‍स चोरी के बारे में सरकार को जानकारी दे सकता है.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह जानकारी दी. सीबीडीटी ने कहा है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in, (एचटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन) पर सोमवार को ‘टैक्‍स चोरी या बेनामी संपत्ति की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को चालू कर दिया गया है.

इस सुविधा के तहत परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) या आधार नंबर रखने वाला या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैन या आधार नहीं भी है वह शिकायत कर सकता है. इस ऑनलाइन सुविधा में ओटीपी आधारित वैलिडेशन प्रक्रिया के तहत कोई भी इनकम टैक्‍स कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज की जा सकती है.

शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट नंबर देगा और उससे शिकायतकर्ता वेबलिंक पर उसकी ओर से की गई शिकायत पर होने वाली कार्रवाई की स्थिति देख सकेगा.

इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ‘मुखबिर या भेदिया’ भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा. वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक, बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेश में कालाधन रखने सहित अन्य टैक्‍स चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है.

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