केंद्र सरकार ने बैन कीं 232 विदेशी एप्स, कई चीनी लोन एप शामिल
केंद्र सरकार ने सट्टेबाज़ी, जुए और अवैध ऋण उपलब्ध कराने वाली 232 एप्स को प्रतिबंधित किया है. इनमें से कई एप्स चीनी कंपनियों से जुड़ी बताई जा रही हैं.
अंग्रेजी अख़बार द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि आईटी मंत्रालय ने ये कदम गृह मंत्रालय की सिफ़ारिश पर उठाया है.
सूत्र ने अख़बार को बताया है कि “बीती शाम बैटिंग, गैंबलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 138 एप्स को ब्लॉक करने का आदेश आया था. इसके साथ ही अवैध ढंग से लोन देने वाली 94 एप्स को भी प्रतिबंधित करने का आदेश भी आया है. इनमें से कई एप्स विदेशी फर्मों की ओर से चलाई जा रही थीं जिनमें चीनी कंपनियां भी शामिल हैं. ये एप्स भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पेश कर रही थीं.”
इन एप्स के ख़िलाफ़ आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत कदम उठाया गया है और कहा गया है कि इन एप्स में भारतीय संप्रभुता और अखंडता के लिए जोखिम पेश करने वाली सामग्री थी.
अख़बार लिखता है कि इन एप्स के ख़िलाफ़ आम लोगों को लोन देने के बाद उनसे पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने की शिकायतें दर्ज कराई गयी हैं.
सरकार से जुड़े सूत्र ने अख़बार को बताया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन एप्स से प्रताड़ित किए जाने की वजह से कई लोगों ने आत्महत्याएं तक की हैं.
इनमें से कई एप्स एप स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं थे. हालांकि, लोग उन्हें वेबसाइट या कुछ लिंक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते थे.
चीन के साथ लद्दाख में सीमा को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद से लेकर अब तक भारत सरकार चीन की कई पॉपुलर एप्स को प्रतिबंधित कर चुकी है. इनमें टिकटॉक से लेकर वीचैट मैसेंजर जैसे जानेमाने चीनी एप्स शामिल हैं.
-चीन के ऐप्स क्या मोदी सरकार की नीतियों में सेंध लगा रहे हैं?