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आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर 25 हजार के जुर्माने का नोटिस

भोपाल । सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का नियम अनुसार पालन नहीं करने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा सभी यूनिवर्सिटी को आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुरूप उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति छात्रों को आरटीआई दायर होने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है अगर प्रकरण प्राइवेट यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो छात्रों को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई दायर करनी होगी। आयुक्त श्री सिंह ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें। वहीं प्रकरण में छात्र को उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति उपलब्ध ना करवाने के लिए सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव के विरुद्ध ₹25000 का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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