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आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 11 आरोपी जिला बदर

सीहोर,17 फरवरी,2022,
    जिला दंडाधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी के प्रतिवेदन पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 11 आरोपियों को जिला बदर के आदेश जारी किये है।
      जिला दंडाधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने जिन 11 आरोपियों को जिले के आम नागरिकों की सुरक्षा और लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए जिला बदर किया है। जिला बदर किये गये उनमें दशहरा मैदान आष्टा निवासी अकील आ. हबीब उल्लाह पठान को 22 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सीहोर जिला एवं सीहोर जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 3 माह के लिए जिला बदर का आदेश जारी किये है। ग्राम दीपाखेड़ा थाना रेहटी निवासी जितेंद्र आ. निर्भय सिंह  को 26 अपराधों में लिप्त पाये जाने के कारण सीहोर जिले की राजस्व सीमा से 3 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया है। सीहोर के लुनिया मोहल्ला गंज निवासी कुंदन आत्मज पतिराम लुनिया को 29 अपराधों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए सीहोर जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है।
      नसरुल्लागंज निवासी पप्पू उर्फ सचिन आत्मज शंकरलाल को 10 अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए सीहोर जिले की सीमा से जिला बदर का आदेश पारित किया गया है। ग्राम बाबरी थाना रेहटी निवासी नारायण आत्मज बोंदर सिंह जाट को 16 आपराधिक प्रकरणों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है। ग्राम बिलकिसगंज निवासी राधे किशन आत्मज कनीराम को 12 अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है। ग्राम बिलकिसगंज निवासी रमन साहू आत्मज बाबूलाल साहू को 16 आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
      इसी प्रकार ग्राम सामरदा आष्टा निवासी राधेश्याम आत्मज आत्माराम मेवाड़ा को 11 आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिला बदर किया है। ग्राम अतरालिया नसरुल्लागंज निवासी गब्बर यादव उर्फ रामस्वरूप आ. सुभाष चन्द्र यादव को 8 आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिला बदर किया है। ग्राम जोगला थाना नसरुल्लागंज निवासी मुकेश शर्मा आत्मज नारायण प्रसाद शर्मा को 22 आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित किया गया है। इंदिरा कॉलोनी मंडी सीहोर निवासी राजकुमार आत्मज मुन्ना लाल राठौर को 22 आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 3 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
      जिन्हें जिला बदर किया गया है उन आरोपियों को 48 घंटे के भीतर सीहोर जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा तथा जहां भी रहेंगे वहां के पुलिस अधीक्षक एवं उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को उपस्थिति की निरंतर सूचना देते रहने का आदेश दिया गया है। इन्हें सीहोर जिला एवं उसके सीमावर्ती भोपाल रायसेन होशंगाबाद हरदा देवास शाजापुर तथा राजगढ़ जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया है।

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