counter create hit इंदौर:इंदौर पुलिस की मिलावटखोरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही | Madhya Uday - Online Hindi News Portal

इंदौर:इंदौर पुलिस की मिलावटखोरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

✓ क्राईम ब्रांच,थाना चंदननगर खाद्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त कार्यवाही मे ओम साँई राम ट्रेडर्स फर्म मे अमानक खुले खाद्य पदार्थ पर छापा ।

✓थाना चंदन नगर क्षेत्र मे कर रहे थे प्रतिबंधित खुले मसाले की पैकिंग व विक्रय।

✓क्राइम ब्रांच को कार्यवाही में 2720 किलो लाल मिर्च पावडर, 1400 किलो खडा लाल मिर्च, 1500 किलो खड़ा हल्दी, 200 किलो हल्दी पावडर, 1120 किलो खडी धनिया, 750 किलो धनिया पावडर, 400 किलो गरम मसाला, 440 किलो सफदे मिर्च पावडर कुल कीमती 12,99,400 रुपये का अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ जप्त।

  पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर)  मनीष कपुरिया एवं  इंदौर कलेक्टर  मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर  गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। 

इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओम साँई राम ट्रेडर्स फर्म (12,चंदन नगर सिरपुर धार रोड़ इंदौर क्षेत्र) मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी एवं खुले खाद्य हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक एवं तेल का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि ओम साँई राम ट्रेडर्स फर्म के प्रोपराइटर सुनील कुमार साहु पिता रामनारायण साहू नि.102 अराधना नगर इंदौर उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि वहां खुले खाद्य पदार्थ हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक एवं तेल आदि भंडारित पाए गए हैं। खाद्य पदार्थ हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक एवं तेल के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹12,99,400 रुपये है विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अंतर्गत खुले मसाले विक्रय करना प्रतिबंधित होने से साथ ही खुले मसाले विक्रय करने से मिलावट की आशंका अधिक होने के कारण जनता से धोखा धडी करना व जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा आरोपी सुनील कुमार साहु पिता रामनारायण साहू नि.102 अराधना नगर इंदौर थाना चंदन नगर पर अपराध क्रमांक 782/21 धारा 420,272,273 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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